प्रेम प्रसंग में हत्या व जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने सुनाई दो सगे भाइयों को उम्र कैद और 25 – 25 हज़ार के जुर्माने के सजा

प्रेम प्रसंग में हत्या व जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने सुनाई दो सगे भाइयों को उम्र कैद और 25 – 25 हज़ार के जुर्माने के सजा

जुर्माना अदा न करने पर एक माह की और कटनी होगी अधिक जेल

मुज़फ्फरनगर : उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कस्बा शामली में गत 7 जुलाई 2017 को प्रेम प्रसंग को लेकर विजय उर्फ भूरा की हत्या कर दी गई थी इस मामले में दो भाइयों रामदेव उर्फ आशु व विकास पुत्र गण कारण सिंह को कोर्ट ने गुरुवार को उम्र कैद और 25 – 25 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है । मामले की सुनवाई एडीजे 5 विशेष अदालत गैंगेस्टर के ज़ज़ अशोक कुमार की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से एड़ीजीसी अमित त्यागी ने पैरवी की
अदालत ने दोनों आरोपी भाइयों को धार 302 में उम्र कैद व 20 – 20 हज़ार रुपये व धारा 307 में 7 वर्ष की सज़ा व 5- 5 हज़ार रुपये का जुर्माना किया है
अभियोजन के अनुसार गत 7 जुलाई 2017 को कस्बा शामली में मृतक द्वारा प्रेम विवाह करने की रंजिश को लेकर विजय की हत्या व अजय को उस समय घायल कर दिया गया था जब यह अपनी दुकान पर थे म्रतक के पिता जगत सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था तभी से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हत्या और हत्या के प्रयास में दोषी मानते हुए दोनों भाइयों को उम्र कैद और 25 – 25 के अर्थदंड की सजा सुनाई है

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