प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने कई फैक्ट्रियों को लिया शील, एफडब्ल्यूटी मिलने पर की गई कार्यवाही

प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने कई फैक्ट्रियों को लिया शील, एफडब्ल्यूटी मिलने पर की गई कार्यवाही


जनपद मुजफ्फरनगर में प्रदूषण विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए कई फैक्ट्रियों को सील किया गया है बताया जा रहा है कि हिण्डन नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने को लेकर आयुक्त सहारनपुर मण्डल एवं जिलाधिकारी चन्द्रभूषण सिंह द्वारा नियमित रूप से आयोजित बैठक में ऐसे उद्योगों जिनके द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह हिण्डन नदी/काली नदी पश्चिमी में निस्तारित किया जा रहा है पर नियमित जांच करते हुए सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही वर्तमान में प्रयागराज में माघ मेला 2023 का आयोजन चल रहा है तथा गंगा नदी/यमुना नदी की जल गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु शासन स्तर पर भी सख्त निर्देश दिये गये हैं तथा दोषी उद्योगों के विरूद्ध तत्काल बन्दी की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
जनपद मुजफ्फरनगर में धन्धेडा, बेगराजपुर नाला एक मुख्य नाला है जो कि काली नदी पश्चिमी में मिलता है। जनपद मुजफ्फरनगर के लगभग सभी प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योगों के उत्प्रवाह का निस्तारण इसी नाले के माध्यम से होता है। प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि में भी उद्योगों एवं नालों का निरीक्षण व सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि 8 जनवरी 2023 की रात्रि में भ्रमण के दौरान टिहरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड भोपा रोड से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को धन्धेडा- बेगराजपुर नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया इसके अतिरिक्त दिनांक 9 जनवरी 2023 की रात्रि में उद्योग मैग्मा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र बेगराजपुर मुजफ्फरनगर द्वारा भी अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को बेगराजपुर औद्योगिक नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया जिसके क्रम में अंकित सिंह क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इमरजेन्सी क्लोजर की संस्तुति के आधार पर बोर्ड मुख्यालय लखनऊ द्वारा उक्त दोनों उद्योग के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी कर दिये गये जिसके अनुपालन में दिनांक 11 जनवरी 2023 में दोनों उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया को सील कर दिया गया है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी जल प्रदूषणकारी उद्योगों को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई भी उद्योग बाईपास करते हुए अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को नाले, नदी में निस्तारित करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल बन्दी की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
जनपद मुजफ्फरनगर एनसीआर में आच्छादित है तथा दिल्ली की AQI Severe श्रेणी में होने के दृष्टिगत ग्रेडेड रेस्पोन्स एक्शन प्लान Stage-III प्रभावी है। इसी क्रम में वायु प्रदूषणकारी उद्योगों के निरीक्षण इस कार्यालय एवं CAQM द्वारा किये जा रहे हैं। इसी क्रम में 03 वायु प्रदूषणकारी उद्योग सम्यम इण्डस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र बेगराजपुर , सुमन इण्डस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र बेगराजपुर एवं मेसर्स गुरदेव इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड खतौली बाईपास मुजफ्फरनगर को CAQM द्वारा बन्दी आदेश जारी किये गये जिसके क्रम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की टीम द्वारा तीनों उद्योगों को सील कर दिया गया है।
क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सभी वायु प्रदूषणकारी उद्योगों को सचेत करते हुए कहा है कि यदि कोई भी उद्योग CAQM द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर Unapproved Fuel का प्रयोग करते हुए अत्यधिक Visible Emission करते हुए अथवा अवैधानिक रूप से उद्योग का संचालन करते हुए पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के सम्बन्धित उद्योगों के विरूद्ध बन्दी की कार्यवाही कर दी जायेगी। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि समस्त उद्योगों को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति में आयोग के निर्देशानुसार Approved Fuel को संशोधित कराया जाना आवश्यक है।

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