4 हत्यारो को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद और 25- 25 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा
उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एडीजे कोर्ट नंबर 15 ने ग्रामीण की हत्या के मामले में हथियारों को उम्र कैद और 25- 25 हज़ार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। इस मामले में एक हत्यारा गुसाई भीड़ का शिकार हो गया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना 12 जून 2014 की थी। पीड़ित परिवार को 10 साल बाद कोर्ट से इंसाफ मिला है।
दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना फुगाना क्षेत्र का है। जहां गत 12 जून 2014 को पांच हथियारबंद बेखौफ बदमाशों ने गांव करौदा महाजन में घुसकर कोल्हू चलने वाले सत्येंद्र और वेदपाल पर ताबड़ तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें सत्येंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी जबकि वेदपाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सत्येंद्र की हत्या कर भाग रहे बदमाशों को घेर लिया था, जिसमें ग्रामीण ने दो बदमाशों राजीव और सचिन को हत्या कर भागते समय दबोच लिया था। ग्रामीणों ने दोनों बदमाशों की जमकर पिटाई की थी।
इस घटना में एक बदमाश राजीव ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होने के कारण दम तोड़ गया था, जबकि सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित परिवार के वकील रामकुमार कश्यप ने बताया कि इस मामले में एक बदमाश सचिन की ओर से पीड़ित परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें पीड़ित परिवार के सभी लोग बा इज्जत भारी हो गए थे l वही सत्येंद्र की हत्या और वेदपाल पर जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई अज 15 दिव्या भार्गव की कोर्ट में चल रही थी, जिसमें एडवोकेट रामकुमार कश्यप और शासकीय अधिवक्ता कमलकांत ने कुल 13 गवाह पेश किये। इसके बाद कोर्ट ने हत्यारों हंसराज अमित सचिन और विपिन को उम्र कैद और 25-25 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।