नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष के कारावास और 41 हजार रुपये जुर्माने की सजा

नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष के कारावास और 41 हजार रुपये जुर्माने की सजा

उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर मे अपर विशेष न्यायधीश पॉस्को के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट ने नाबालिक के अपहरण और बलात्कार के एक आरोपी आदिल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 41 हज़ार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है l
जनपद मुज़फ्फरनगर मे गत 7 नवंबर 2022 को थाना भौरा कलां क्षेत्र के क़स्बा सिसोली मे एक 16 वर्ष की नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर कर बाइक पर ले जाकर इलाहाबाद, लखनऊ के होटलों मे रख कर बलात्कार के मामले मे आरोपी आदिल को कोर्ट ने दस वर्ष के कारावास और 41 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने के भी आदेश दिये है l मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट मे चल रही है जिसमे विशेष लोक अभियोजको की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने मामले की पैरवी की अभियोजन के अनुसार मामले मे अभियोजन की पैरवी से आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने मे बलात्कार की डाक्टरी रिपोर्ट मे पुष्टि होने आदि के बाद सफलता मिली

 

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