चौधरी नरेश टिकैत को हाई कोर्ट से नोटिस जारी, चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती वाली याचिका मंजूर
प्रयागराज – किसान नेता और बालियान खाप के मुखिया चौधरी नरेश टिकैत को प्रयागराज हाईकोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा है। जब राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संस्थापक चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड मामले में चौधरी नरेश टिकैत को निचली अदालत द्वारा दोष मुक्त किए जाने के मामले को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है जिसमें दिसंबर में सुनवाई की जाएगी जिसके लिए हाइकोर्ट से नोटिस जारी कर दिए गए है।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाद के मुखिया चौधरी नरेश टिकैत की मुश्किलें एक बार बढ़ गई है जब निचली अदालत द्वारा उन्हें हत्या के मामले में दोष मुक्त किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने की याचिका स्वीकार कर ली गई है दरअसल 6 सितंबर 2003 को राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की थाना भौरा कलां क्षेत्र के गांव अलावलपुर माजरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, चौधरी जगबीर हत्याकांड मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चौधरी नरेश टिकैत अलावलपुर माजरा गांव के निवासी प्रवीण व बिट्टू को नामजद किया गया था।
प्रवीण व बिट्टू की मुकदमे के दौरान ही मौत हो गई है जबकि चौधरी नरेश टिकैत को अपर जिला न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने पिछले दिनों दोषमुक्त कर दिया था
इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड मामले में वादी पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी , उत्तर प्रदेश सरकार ने भी चौधरी नरेश टिकैत को दोष मुक्त किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पूर्व मंत्री योगराज सिंह के अधिवक्ता विवेक माहेश्वरी के अनुसार याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी व न्यायमूर्ति प्रभा शुक्ला ने याचिका संख्या 454/2023 स्वीकार कर ली है और जिला न्यायालय द्वारा किए गए फैसले की पत्रावली को तलब किया है, साथ ही चौधरी नरेश टिकैत को भी नोटिस जारी कर दिए हैं, इस मामले में सुनवाई अब दिसंबर में होगी।