रालोद नेता व जिला पंचायत सदस्य को बलात्कार के मामले में 30 साल की सजा 40 हजार का अर्थदंड

रालोद नेता व जिला पंचायत सदस्य को बलात्कार के मामले में 30 साल की सजा 40 हजार का अर्थदंड

उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता व जिला पंचायत सदस्य इरशाद पुत्र नसीबूद्दीन निवासी सावटू हाल निवासी जामिया नगर थाना नगर कोतवाली मुजफ्फरनगर को बलात्कार के एक मामले में विशेष न्यायाधीश को पोस्को कोर्ट नंबर 1 पीठासीन अधिकारी रितीश सचदेवा की कोर्ट ने 30 साल के कारावास और 40 हजारों रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है अभियोजन की कहानी के अनुसार थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जनकपुरी निवासी पीड़िता ने 4 अक्टूबर 2018 को नगर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था कि आरोपी इरशाद पुत्र नसीबूद्दीन ने उसे पहले तो 2 मार्च 2018 को अपने घर पर बुलवाया उस दिन वह अपनी बहन के साथ गई जिसके बाद आरोपी ने उसे 5 मार्च को अकेली अपने घर बुलाया जहां आरोप था कि आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पीड़िता के साथ अपने घर में ले जाकर तमंचे के बल पर बलात्कार किया था जिसके बाद घटना का मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें आरोपी के खिलाफ धारा 376(D) 342 , 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाह पेश किए गए गवाहों की गवाही के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोड नंबर 1 पीठासीन अधिकारी रितीश सचदेवा की कोर्ट ने इरशाद को 30 साल के कारावास और 40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है जिसमें मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर तथा वादिया की ओर से सुरेंद्र शर्मा ने पैरवी की थी

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