गैंगस्टर अपराधी व भाजपा नेता अनिल राठी ब्लाक प्रमुख मोरना की 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति सील
उत्तर प्रदेश में इन दिनों पुलिस माफियाओं पर ढूंढ ढूंढ कर कार्रवाई कर रही है जनपद मुजफ्फरनगर में भी थाना भोपा पुलिस ने एक भाजपा नेता व मोना ब्लाक के ब्लाक प्रमुख गैंगस्टर अपराधी अनिल कुमार राठी पुत्र बृजपाल सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही उसकी लगभग 11 करोड़ 17 लाख 30 हजार 30 रुपये की अवैध संपत्ति पुलिस प्रशासन द्वारा कुर्क कर ली गई है
उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजीव सुमन महोदय के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गैंगस्टर अपराधियों के विरूद्ध निरंतर कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को नायब तहसीलदार जानसठ, प्रभारी निरीक्षक थाना भोपा के नेतृत्व में थाना भोपा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना भोपा क्षेत्र के शराब माफिया/गैंगस्टर अपराधी अनिल कुमार राठी पुत्र बृजपाल सिंह राठी निवासी ग्राम करहैड़ा थाना भोपा , मुजफ्फरनगर हाल पता माधव विहार निकट जानसठ अड्डा थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए लगभग 11 करोड़ 17 लाख 30 हजार 30 रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार भाजपा नेता व गैंगस्टर अपराधी अनिल कुमार राठी द्वारा शराब तस्करी/गुण्डागर्दी आदि जघन्य अपराध कर अवैध रूप से धन अर्जित कर अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी जिसको जब्त किया गया है।
गैंगस्टर अपराधी अनिल कुमार राठी थाना नई मण्डी का हिस्ट्रीशीटर (एच0एस0-105ए) अपराधी है एवं जनपद स्तर पर पंजीकृत गैंग आईएस-199 का सदस्य है। अभियुक्त वर्ष 2003 से लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम देता रहा है।
कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण
कुल 11,17,30,030/-रुपये (11 करोड़ 17 लाख 30 हजार 30 रुपये) की चल-अचल सम्पत्ति
कुल 11.1673 है0 कृषि भूमि (जनपद मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र भोपा, ककरौली, नई मण्डी में स्थित)
05 वाहन (03 टैंकर व 02 डम्फर)
521.51 वर्ग मीटर में बना मकान(अलमासपुर, थाना नई मण्डी स्थित)
भाजपा नेता व ब्लॉक प्रमुख मोऱना अनिल कुमार राठी का आपराधिक इतिहास
1. मुकदमा अपराध संख्या 60/03 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम व धारा 255, 256, 257, 258, 446, 468, 420 आईपीसी थाना भोपा, मुजफ्फरनगर।
2. मुकदमा अपराध संख्या 62/03 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना भोपा, मुजफ्फरनगर।
3. 463/08 धारा 216 आईपीसी थाना भोपा, मुजफ्फरनगर।
4. मुकदमा अपराध संख्या 410/20 धारा 420/465/468 भादवि थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर।
अनिल कुमार राठी पुत्र बृजपाल सिंह राठी द्वारा गुण्डागर्दी के बल पर नकली शराब बनाकर, दूसरे प्रान्त से शराब की तस्करी कर, फर्जी लेबल व होलोग्राम लगाकर अवैध शराब तैयार कर तथा गैंग आईएस-199 के गैंग लीडर सुशील मूंछ के साथ मिलकर अवैध तरीके से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति जो कि अनिल कुमार राठी व उसके परिजनों के नाम पर पंजीकृत है तथा जिसकी कीमत 11 करोड़ 17 लाख 30 हजार 30 रुपये है, को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्त किया गया।