पुरकाजी विधायक अनिल कुमार को कोर्ट से मिली बड़ी राहत , निषेधाज्ञा मामले में मिली सजा को अपील कोर्ट ने किया रद्द
उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में विशेष एमपी/एमलए कोर्ट ने निषेधाज्ञा का उलंघन मामले में 15 दिन की सज़ा व एक सो रुपये किया था जुर्माना जिसमे अपील कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है ।
जनपद मुज़फ्फरनगर में गत वर्ष पुरकाजी से रालोद विधायक अनिल कुमार को एमपी /एमलए कोर्ट द्वारा निषेधाज्ञा का उलंघन करने के मामले में 15 दिन की सज़ा व सो रुपये जुर्माने को अपील कोर्ट ने रद करते हुए विधायक को राहत देने का काम किया है।
एडीजे 3 गोपाल उपाध्याय ने निर्णय के विरुद्ध दायर अपील की सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के निर्णय को रद कर दिया है
विधायक अनिल कुमार की ओर से पूर्व डीजीसी वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत त्यागी ने निर्णय के विरुद्ध अपील दायर कर निचली अदालत के निर्णय को चुनोती दी थी। तथा कहा था कि निर्णय मे कानून की अनदेखी की गई है और यह निर्णय रद होने योग्य है। अपील कोर्ट के ज़ज़ गोपाल उपाध्याय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत की सज़ा रद करा दी है।
गौरतलब है कि गत 16 मई 2017 को थाना सिविल लाइन के दरोगा बाबूराम की रिपॉर्ट पर तत्कालीन सिटी मजिस्टेट मोहम्मद नईम ने कोर्ट में दावा दायर कर रालोद विधायक अनिल कुमार पर नामांकन भरने के लिए भीड़ जमकर निषेधाज्ञा का उलंघन करने का आरोप लगाया था निचली अदालत ने गत 21 दिसम्बर 2022 को अनिल कुमार को 15 दिन की सज़ा व एक सौ रुपये का जुर्माना किया था।