13 वर्षीय बालिका के साथ पिस्तौल की नोक पर वलात्कार के मामले में दोषियों को 20 वर्ष के कारावास और 31- 31 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा
जनपद मुज़फ्फरनगर में गत 2 मार्च 2015 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र की एक बस्ती में 13 वर्षीय किशोरी घर से दूध लेने जा रही थी तभी आरोपी उसे कार में डालकर दूसरे स्थान पर ले गए जहां उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी मोहसिन व बाजिद को 20 वर्ष के कारावास और 31- 31 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है । सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया की जुर्माने की रकम से 40 हज़ार रुपये पीड़िता को मिलेगें मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत के ज़ज़ बाबूराम की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की आभियोजन की कहानी से अनुसार गत 2 मार्च 2015 को घर से दूध लेने जार ही 13 वर्षीय किशोरी का कार में अपहरण कर दूसरे स्थान पर बलात्कार किया गया घर बताने पर जानसे मारने की धमकी दी पीड़िता की माँ की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने मोहसिन व बाजिद के विरुद्ध धारा 364, 376, 506 आईपीसी व 5/6पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया