दलित की हत्या के मामले में कोर्ट ने 2 लोगों को सुनाई उम्रकैद और 10 – 10 के अर्थदंड की सजा
उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कोर्ट पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार की कोर्ट ने रामफल, व विजेन्द्र सिंह पुत्रगण मोतीराम निवासी गांव सांपला थाना झिंझाना जनपद शामली को उम्र कैद और 10 – 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना के वादी ब्रजपाल सिंह पुत्र कलवा सिंह निवासी गांव सांपला थाना झिन्झाना, जनपद शामली की ओर से दज करा गए मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह लोक अभियोजक एस.सी.एस.टी. एक्ट, और सहदेव सिंह एडीजीसी क्रिमिनल मुजफ्फरनगर के द्वारा की गई
दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव निवासी ब्रजपाल जाति कोरी जुलाहा का पुत्र पुष्पेन्द्र और ब्रजपाल का भतीजा सुभाष गत 13 फरवरी 2007 को सुबह 5 बजे खेत पर पानी चलाने गये थे जब ये लोग क्रेसर के पास आये तो वहां पर गांव सांपला के रामफल व विजेन्द्र पुत्रगण मोतीराम ने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर पुष्पेन्द्र और सुभाष पर फायरिंग कर दी थी जिसमे पुष्पेन्द्र उर्फ पिंक्की गोली लगने के बाद जमीन पर गिर गया और सुभाष अपनी जान बचाता हुआ गांव की ओर भाग गया था आरोप है कि उक्त चारों आरोपियों ने पुष्पेंद्र के शव पर तेल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया था जैसे ही गांव के कुछ लोग क्रेशर पर पहुंचे तो आरोपी उन्हें देखकर फरार हो गए थे वादी बृजपाल की ओर से उन चौकी थाना झिंझाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद रामफल व विजेन्द्र को दोषी मानते हुए उन्हें सजा सुनाई हैं