जानलेवा हमले के में आरोपी जावेद उर्फ सोबी को दो वर्ष की सज़ा व 10 हज़ार रुपये का जुर्मना

जानलेवा हमले के में आरोपी जावेद उर्फ सोबी को दो वर्ष की सज़ा व 10 हज़ार रुपये का जुर्मना

 थाना मीरापुर ने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान किया था गिरफ्तार


जनपद मुज़फ्फरनगर में एक अपराधी को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 2 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है जानकारी के अनुसार गत 23 फरवरी 2021 को थाना मीरापुर पुलिस ने एक आरोपी जावेद उर्फ सोबी को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था।  पुलिस टीम के ऊपर फयरिंग करने के मामले में आरोपी जावेद उर्फ सोबी को कोर्ट ने दो वर्ष की सज़ा व 10 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है आरोपी ने गिरफ्तारी से जेल में रहते अपना अपराध कोर्ट में स्वीकार कर लिया था मामले की सुनवाई एडीजे 7 के ज़ज़ शक्ति सिंह की अदालत में हुई अभियोजन की ओर से ऐ डीजी सी प्रवेंद्र कुमार ने पैरवी की

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