रालोद  विधायक को 15 दिन का कारावास और 100 रुपये के जुर्माने की सजा

रालोद  विधायक को 15 दिन का कारावास और 100 रुपये के जुर्माने की सजा

जनपद मुजफ्फरनगर में पुरकाजी विधानसभा सीट से रालोद विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी पाए जाने पर उन्हें 15 दिन के साधारण कारावास और 100 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है

दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर में हुए विधानसभा चुनाव 2017 में गत 21 जनवरी 2027 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित जिला कलेक्ट्रेट में चल रही नामांकन प्रक्रिया के दौरान पुरकाजी से बसपा प्रत्याशी के रूप में अनिल कुमार अपना नामांकन दाखिल करने के पहुंचे थे जिसमें उनपर आरोप लगाया गया था कि बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार नामांकन करने के लिए भारी भीड़ और ढोल नगाड़ों के साथ आये थे जिसमें निषेधज्ञ के उलघन करने पर तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम के द्वारा निजी दावा दाखिल किए जाने के मामले मे बुधवार को विशेष अदालत एम/पी , एमएलए कोर्ट के ज़ज़ मयंक जयसवाल ने आरोपी पुरकाजी विधायक अनिल कुमार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उसे 15 दिन कारावास और 100 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है
अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 21 जनवरी 2017 को नामांकन दाखिल करने आए अनिल कुमार के विरुद्ध साथ मे भीड़ लाने व निषेधाज्ञा का उलघन पैर तत्कालीन उपनिरीक्षक बाबूराम की सूचना पर तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम ने निजी वाद कोर्ट में दाखिल किया था मामले की सुनवाई के चलते विशेष अदालत में 4 गवाहों के बयान हुए इन मे उपनिरीक्षक बाबूराम , सिटी मजिस्ट्रेट के तत्कालीन पेशकार नरेंद्र कुमार , उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार के बयान दर्ज हए तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम की म्रत्यु हो चुकी है इस कारण से उनके बयान नही हो सके
वही कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद रालोद विधायक अनिल कुमार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट में याचिका डालने की बात कही

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *