विशेष अदालत पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश ने नाबालिक से दुष्कर्म के दो आरोपियों को सुनाई 20-20 वर्ष के कारावास और 30 हजार के अर्थदंड की सजा
जनपद मुजफ्फरनगर में विशेष न्यायधीश पोक्सो न्यायालय के द्वारा मंगलवार को नाबालिक से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने वाले दो आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई गई है और उन पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जनपद शामली के थाना गढ़ी पुख़्ता क्षेत्र के गांव मलेंडी निवासी तीन युवक पीड़ित के साथ लगातार 2009 से 2014 तक दुष्कर्म करते आ रहे थे और पीड़ित की अश्लील वीडियो भी बना ली थी जिस पर उसे वह लगातार डरा धमकाकर दुष्कर्म रहे थे आरोप था कि तीनों आरोपियों ने वीडियो क्लिप के सारे पीड़ित की बहनों से बलात्कार की धमकी भी दी थी जिस पर पीड़िता के की बहन के द्वारा राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण के अध्यक्ष को मामले की शिकायत की गई जिस पर 20 अक्टूबर 2014 को को मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें विचाराधीन अजय कुमार की मौत हो गई। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार एवं मनमोहन वर्मा के द्वारा पैरवी करते हुए न्यायालय में 6 साक्ष्य पेश करते हुए मजबूती के साथ पैरवी की गई। जिस पर मंगलवार को न्यायालय के द्वारा आरोपी विपुल कुमार एवं गौरव कुमार को 20-20 वर्ष की सजा सुनाते हुए 30-30 हजार का जुर्माना किया गया है।