चुनाव में मतदान करते समय निम्न पहचान पत्रों को करना होगा होगा प्रस्तुत
निर्वाचन फोटो पहचान पत्र ना होने की दशा में क्या- क्या आईडी की जा सकता है इस्तेमाल
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 15- खतौली विधानसभा उप निर्वाचन-2022 के मतदान के समय सभी निर्वाचकों को, जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है, अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय इन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा तथापि वे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, उन्हें निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करनी होगीः-
(1) आधार कार्ड,
(2) मनरेगा जॉब कार्ड,
(3) बैको या डाकघरो द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक
(4) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
(5) ड्राइविंग लाइसेन्स
(6) पैन कार्ड
(7) एन.पी.आर. के अन्तर्गत आर.जी.आई. द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
(8) भारतीय पासपोर्ट
(9)फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
(10)राज्य, केन्द्र सरकार, लोक उपकर्म, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियो द्वारा अपने कर्मचारियो को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
(11) सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,
(12) युनिक डिसएबिलिटी आईडी (युडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राल्य भारत सरकार