मासूम बालिका के बलात्कारी को 20 साल के कारावास और 30 हज़ार के अर्थदंड क़ी सजा

मासूम बालिका के बलात्कारी को 20 साल के कारावास और 30 हज़ार के अर्थदंड क़ी सजा

जनपद मुजफ्फरनगर में विशेष अपर शत्र न्यायाधीश पोस्को कोर्ट न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले 20 साल के सश्रम कारावास और 30 हज़ार रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है l
विशेष अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि गत 28 जुलाई 2020 को थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गांव के आरोपी गुलफाम पुत्र इलियास ने गांव की ही 6 साल की मासूम बच्ची को उठाकर गांव के प्राइमरी स्कूल में ले गया जहां उसके साथ बलात्कार किया पीड़ित परिवार की ओर से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया अपर सत्र न्यायाधीश पोस्ट को कोर्ट बाबूराम की अदालत में विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने मामले में कुल नौ गवाह पेश किया जिसमें कोर्ट ने आरोपी को गुण दोष के आधार पर 20 साल के सश्रम कारावास और 30 हज़ार रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है

 

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